लखनऊ। राज्यवर्धन सिंह संयुक्त आयुक्त राज्य कर मथुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है निलंबन आदेश में कहा गया है कि राज्य कर विभाग, अलीगढ़ जोन के जनपद मथुरा में कार्यात्मक आवश्यकता एवं राजकीय कार्यों के सुचारू संचालन हेतु तैनात कर्मचारियों के सम्बद्धीकरण आदेश में बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये संशोधन कर अनुशासनहीनता करते हुए आदेश को पुनः निरस्त करने, अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर अलीगढ़ के आदेशों की अवहेलना/अनुशासनहीनता करने, वि०अनु०शा० कार्य बाधित करने की मंशा से उपायुक्त (वि०अनु०शा०) राज्य कर, मथुरा कार्यालय में तैनात कार्मिक को अन्य कार्यालय में सम्बद्ध करने आदि अपकृत्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-03 का उल्लंघन करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण राजवर्द्धन सिंह, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, मथुरा को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु अपर आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर को एतद्वारा जांच अधिकारी नामित किया जाता है। राजवर्द्धन सिंह निलम्बन अवधि में अपर आयुक्त, ग्रेड-1, झाँसी कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।