
उ.प्र. रेरा में पंजीकृत परियोजना में ही निवेश करें
घर या दुकान के लिए बुकिंग करने से पहले रेरा के पोर्टल पर जा कर प्रोमोटर तथा परियोजना के बारे में पूरी तथा प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर लें।
रेरा के पोर्टल पर प्रोमोटर के विरूद्ध शिकायतों सहित परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है, इन जानकारियों का उपयोग करे और किसी भी धोखा या फरेब से बचें।
लखनऊ/गौतमबुद्धनगरः उ.प्र. रेरा ने प्रदेश की रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करने वाले सभी निवेशकर्ताओं को एक बार फिर से सतर्क किया है कि वह उ.प्र. रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही घर या दुकान खरीदने के लिए निवेश करें। रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश सुरक्षित है। घर खरीदना सामान्य नागरिक के जीवन का बहुत बड़ा फैसला होता है और उनकी कमाई का बहुत बड़ा भाग इसमे खर्च हो जाता है। ऐसे में उनको चाहिए कि प्रश्नगत प्रोमोटर तथा परियोजना से सम्बन्धित समस्त जानकारियां कर ले। होम बायर्स को इसके लिए बहुत परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है। रेरा के आने के बाद सभी चीजें आसान हो गयी हैं और अब पूरी और विश्वसनीय जानकारी उ.प्र. रेरा के पोर्टल पर उपलब्ध है।
घर खरीदार को परियोजना की भूमि, परियोजना के मानचित्र, परियोजना की दूसरी अनापत्तियों या स्वीकृतियों, परियोजना की विशिष्टियों के बारे में तो जानना ही चाहिए, उनके लिए यह भी जरूरी है कि प्रोमोटर की साख, उसकी विश्वसनीयता और उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जाने। उ.प्र. रेरा ने अपने पोर्टल पर प्रोमोटर्स के बारे में सारी जानकारिया दे रखी हैं। घर खरीदार को चाहिए कि वह रेरा के पोर्टल के होम पेज पर जाए, होम पेज पर सर्च लिंक में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करे। उसके सामने प्रोमोटर्स तथा परियोजनाओं की सूची खुलेगी। इस पेज पर ऊपर प्रोमोटर या परियोजना का नाम या परियोजना का पंजीकरण नम्बर दे कर सर्च करे। अब सम्बन्धित परियोजना पर जा कर नीले आईकन पर क्लिक करे। इसके बाद परियोजना का समरी पेज खुलेगा, यहाँ पर नीचे प्रोमोटर के विरूद्ध रेरा में दायर समस्त शिकायतों तथा सम्बन्धित परियोजना के आवंटियों द्वारा दायर की गयी शिकायतों की संख्या देखी जा सकती है।
उ.प्र. रेरा द्वारा घर खरीदारों से यह भी अपेक्षा की गयी है कि परियोजना के रजिस्ट्रेशन पेज पर रजिस्ट्रेशन की वैधता, समय विस्तार से सम्बन्धित विवरण, परियोजना की भूमि तथा मानचित्र के विवरण, परियोजना के बैंक एकाउण्ट्स, परियोजना की विशिष्टियां, परियोजना की इंवेन्ट्री, परियोजना के ओ.सी. तथा सी.सी. के स्टेटस तथा परियोजना की क्वार्टर्ली प्रोग्रेस रिपोर्ट की भी जाँच कर लें। इकाई के मूल्य का भुगतान परियोजना के कलेक्शन एकाउण्ट में ही करें और भ्रामक विज्ञापनों तथा प्रचार सामग्री से भी सतर्क रहे।
उ.प्र. रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी द्वारा यह कहा गया कि रेरा रियल एस्टेट सेक्टर के नियमन तथा विकास के साथ उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि रेरा के नियामक कार्यों का लाभ उपभोक्ताओं को तभी प्राप्त हो सकता है जबकि वह स्वयं भी सजग रहें और जल्दबाजी या आधी अधूरी जानकारी की बुनियाद पर निवेश न करें। अधिक जानकारी के लिए उ.प्र. रेरा के हेल्पलाइन नम्बर- 9151602229, 9151642229 (लखनऊ, मुख्यालय) तथा 9151672229, 9151682229 (एन.सी.आर. कार्यालय ग्रेटर नोएडा) पर सम्पर्क कर सकते हैं या उ.प्र. रेरा पोर्टल के https://www.up-rera.in/ReraSamvaad लिंक पर क्लिक कर रेरा संवाद में पंजीकरण कर सकते हैं।