उत्तर प्रदेश में नोएडा प्राधिकरण की 207 वीं बोर्ड बैठक में डॉग पॉलिसी के प्रस्ताव को पास करने के बाद आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे। सुझाव के आधार पर बदलाव कर प्राधिकरण ने सोमवार से पॉलिसी लागू कर दिया है। लागू की गई पॉलिसी में शेल्टर होम, फीडिंग प्वाइंटर, पंजीकरण, नवीनीकरण, नसबंदी, टीकाकरण के नियम तय किए गए हैं। साथ ही नियम का पालन नहीं करने पर 500 रुपये से दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
बता दें कि आवारा कुत्तों के खौफ से शहर के लोगों का दबाव नोएडा प्राधिकरण पर लगातार पड़ रहा था। इसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन के लिए पॉलिसी तैयार की थी, जिसे लागू कर दिया गया है। प्राधिकरण की पॉलिसी के अतिरिक्त आरडब्ल्यूए, एओए और गांव के निवासी या संगठन कोई भी प्रतिबंध या नियम नहीं बना सकते हैं। पालतू कुत्तों के मालिकों के तय दायित्वों के तहत घर के बाहर जानवरों को पट्टे में घुमाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही घर के बाहर अकेले छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पालतू कुत्तों को सोसाइटी की सर्विस लिफ्ट से ही ले जाने की अनुमति होगी। लिफ्ट में पालतू कुत्ते को ले जाते समय मजल का प्रयोग करना होगा। अगर पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर शौच करता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी। पालतू कुत्ते के मरने पर ऐप पर अपडेट करना होगा।





































