20 20 का लगाया गया हजार जुर्माना
बहराइच। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के एक मामले में दोषी दो अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की कोर्ट ने आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या था मामला –
10 अक्टूबर 2022 को शाम 7 बजे नानपारा कोतवाली क्षेत्र में राकेश टॉकीज के पास शेखू अहमद पर 2-3 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमले में शेखू गंभीर रूप से घायल हो गया था, उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिजन शेबू की तहरीर पर थाना कोतवाली नानपारा में मुकदमा अपराध संख्या 716/2022 दर्ज हुआ था।
विवेचना में थाना प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह ने साक्ष्य संकलन के बाद धारा 302 में तरमीम कर नौशाद उर्फ शालू पुत्र अकबर अली और गुलफाम उर्फ छोटू पुत्र मोहम्मद अकरम निवासी बावर्ची टोला वार्ड-7 नानपारा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक राघवेंद्र प्रताप सिंह DGC और पैरोकार कांस्टेबल निसार अहमद की प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट ने दोनों को दोषसिद्ध मानते हुए ये सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।














































