इंदौर के चर्चित शिवानी पटेरिया हत्याकांड में करीब साढ़े छह साल बाद अदालत ने आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई।
आरोप है कि उसने राजस्थान से करीब 620 किलोमीटर दूर जाकर जहरीला कोबरा खरीदा, उसे 11 दिनों तक घर में छिपाकर रखा और पत्नी की हत्या के बाद पूरे मामले को सांप के काटने से हुई मौत साबित करने की कोशिश की। लेकिन पोस्टमॉर्टम, फोरेंसिक जांच और वैज्ञानिक सबूतों ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।
इस वीडियो में जानिए:
620 KM दूर से कोबरा खरीदने की पूरी कहानी
11 दिन तक घर में सांप क्यों छिपाया गया?
फोरेंसिक ने कैसे खोला हत्या का राज?
अदालत ने क्या फैसला सुनाया?
वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत क्या सजा मिली?
























































