बहराइच। जादू-टोने की बात को लेकर महिला की डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह कार्रवाई पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी और त्वरित दंड दिलाने की कार्रवाई के क्रम में हुई है। मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच सुश्री शैली राय के न्यायालय में हुई।
डंडे से पीटकर की थी हत्या
अभियोजन के अनुसार, सुजौली थाना क्षेत्र के बिहारीपुरवा निवासी लालमनी ने 9 नवंबर 2021 को पुलिस को सूचना दी थी कि रात करीब दो बजे उसकी मां घर में सो रही थी। इसी दौरान जादू-टोने की बात को लेकर गांव निवासी पवन पुत्र स्व. विसम्भर उसके घर में घुस आया और डंडे से उसकी मां को बुरी तरह पीट दिया। गंभीर चोटों के कारण महिला की मौत हो गई।
मामले में थाना सुजौली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी करने के बाद अभियुक्त पवन के खिलाफ 20 नवंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने 14 जुलाई 2022 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए थे।
प्रभावी पैरवी से हुई दोषसिद्धि
पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत इस मामले में भी प्रभावी पैरवी की गई। थाना सुजौली प्रभारी, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, अभियोजक प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल दिनकर यादव तथा थाना पैरोकार कांस्टेबल विजय मौर्य की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने 19 अगस्त 2026 को अभियुक्त पवन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
न्यायालय ने धारा 302 भादवि के तहत अभियुक्त पवन पुत्र स्व. विसम्भर, निवासी बिहारीपुरवा, दा. चहलवा, थाना सुजौली, जनपद बहराइच को सश्रम आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।












































