वित्त मंत्रालय के आयकर विभाग (Income Tax Department) ने हाल ही में टैक्स फाइलिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक करदाता अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर चुके हैं। टैक्स भरने की अंतिम तारीख करीब आते ही इसमें और तेजी देखने को मिल रही है।
एक ही दिन में भरे गए 10 लाख से अधिक रिटर्न आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि सिर्फ शुक्रवार, 10 जुलाई को ही 10 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं। विभाग ने समय से पहले टैक्स भरने वाले इन करदाताओं के कदम को ‘स्मार्ट’ (Smart) करार दिया है। साथ ही, बाकी बचे टैक्सपेयर्स से भी अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़भाड़ (Last minute rush) से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करें।
अंतिम तारीख का न करें इंतजार, वरना पड़ सकता है भारी वित्त वर्ष 2025-26 की आय के लिए बिना जुर्माने के आईटीआर (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। अगर आप भी एक टैक्सपेयर हैं, तो आपको अंतिम तारीख का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
अंतिम दिनों में एक साथ लाखों लोगों के पोर्टल पर आने से सर्वर पर भारी लोड पड़ता है, जिससे वेबसाइट के धीमे होने या कई तरह की तकनीकी दिक्कतें (Technical glitches) आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न फाइल करने में विफल रहते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
कौन सा आईटीआर (ITR) फॉर्म किसके लिए है?
टैक्सपेयर्स की आय के स्रोत के आधार पर अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। यहां जानें आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए:
- आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म: यह सबसे आसान और सबसे ज्यादा भरा जाने वाला फॉर्म है। यह मुख्य रूप से छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए है। इस फॉर्म को वे लोग भर सकते हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। इसमें वह आय शामिल होती है जो सैलरी (वेतन), किसी एक हाउसिंग प्रॉपर्टी (मकान) या कृषि (अधिकतम 5,000 रुपये सालाना) से प्राप्त होती है।
- आईटीआर-2 फॉर्म: यह फॉर्म उन करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए होता है, जिनकी आय किसी व्यापार (Business) या पेशे (Profession) से तो नहीं आती है, लेकिन उन्हें कैपिटल गेन्स (Capital Gains) यानी पूंजीगत लाभ से कमाई होती है।
कहां से फाइल करें अपना रिटर्न? यदि आपने अभी तक अपना टैक्स फाइल नहीं किया है, तो आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं।
Assessment Year 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर यहां जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/



























































