1. राजस्थान: 24,752 सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती (Job Alert 2026)
राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने राज्य के 183 नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती ‘राजस्थान कॉन्ट्रैक्टुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022′ के तहत स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करने के लिए की जा रही है।
- आवेदन की तिथियां: ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त 2026 से शुरू होकर 28 सितंबर 2026 (रात 11:59 बजे) तक किए जा सकेंगे। आवेदन SSO पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से होंगे।
- आवेदन शुल्क और आयु सीमा: सामान्य वर्ग के लिए OTR शुल्क ₹600 और आरक्षित/दिव्यांग वर्ग के लिए ₹400 है। आयु 1 जनवरी 2027 को 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए (आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट)।
- योग्यता और अनुभव: कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी नगरीय निकाय, अधिकृत संस्था या संवेदक के माध्यम से सफाई कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
- सैलरी (मानदेय): चयनित अभ्यर्थियों को श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार ₹7,410 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया (Selection): चयन सॉफ्टवेयर आधारित लॉटरी प्रक्रिया से होगा, जिसमें स्थानीय निकाय के अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान दें: एक अभ्यर्थी केवल एक ही नगरीय निकाय के लिए आवेदन कर सकता है, अन्यथा सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
2. उत्तर प्रदेश: 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
- नौकरी नहीं जाएगी: सरकार ने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2020 में चयनित हुए 69,867 शिक्षकों में से किसी को भी पद से हटाया नहीं जाएगा। पहले से नौकरी कर रहे इन शिक्षकों की सेवा नई प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी।
- नई मेरिट लिस्ट और समायोजन: सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए सहमत है। जो भी योग्य अभ्यर्थी इस विवाद के बाद सामने आएंगे, उन्हें भविष्य में निकलने वाली नई भर्तियों में प्राथमिकता देकर समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा।
- विशेष परिस्थिति: यूपी सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह समायोजन व्यवस्था केवल इसी (69,000) भर्ती के विवाद को सुलझाने के लिए है, इसे भविष्य की अन्य भर्तियों के लिए नियम या नजीर (Precedent) नहीं माना जाएगा।








































